Plastic Ban in PAN INDIA: आज से Single Use Plastic पर लगा प्रबंध, पकड़े जाने पर लगेगा जुर्माना
All India State (Bihar, Jharkhand , UP) में Single Use Plastic Sheet, Carry Bag, पैकेजिंग सामग्री, थर्मोकोल और इससे उत्पादित कप प्लेट, गिलास, कांटा, चम्मच, कटोरी की बिक्री और इसका उपयोग किसी भी हाल में नहीं किया जा सकता. पकड़े जाने पर आमलोगों को 500 से लेकर 2000 और औद्योगिक स्तर पर इस्तेमाल पर 20 हजार से लेकर 1 Lakh रुपए तक जुर्माना या फिर 5 साल की जेल या दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती हैं.

Single Use Plastic Ban: देशभर में आज से सिंगल-यूज प्लास्टिक पर बैन लग रहा है. इसके तहत प्लास्टिक से बनी कई चीजें मिलनी बंद हो जाएंगी. इसमें रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें भी शामिल हैं, जो अब नहीं दिखेंगी. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने उन सामानों की लिस्ट जारी की है, जिनपर रोक लग रही है.
सिंगल यूज प्लास्टिक यानी प्लास्टिक से बनी ऐसी चीजें, जिसका हम सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस्तेमाल कर फेंक देते हैं और जिससे पर्यावरण को नुकसान
सिंगल यूज प्लास्टिक की इन चीजों पर लगा बैन
1.प्लास्टिक कैरी बैग, पॉलीथीन (75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले)
2.प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स
3.गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक
4.प्लास्टिक के झंडे
4.कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक
5.थर्माकोल (पॉलिस्ट्रीन)
6.प्लास्टिक की प्लेट
7.प्लास्टिक के कप

8.प्लास्टिक के गिलास
9.कांटे
10.चम्मच
11.चाकू
12.स्ट्रॉ
13.ट्रे
14.मिठाई के डिब्बों को रैप या पैक करने वाली फिल्म
15.इन्विटेशन कार्ड
16.सिगरेट के पैकेट
17.100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर
18.स्टिरर (चीनी आदि मिलाने वाली चीज)
मंत्रालय की तरफ से साफ बताया गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अगर कोई इस्तेमाल करता पाया गया तो उसको दंड मिलेगा. इसमें जेल और जुर्माना दोनों शामिल हैं. बताया गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (ईपीए) के सेक्शन 15 के तहत एक्शन होगा.
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