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कोडरमा के दिव्यांग छात्र-छात्राओं को 50000 रुपये तक छात्रवृत्ति

Scholarship up to Rs 50000 to differently-abled students of Koderma

कोडरमा के दिव्यांग छात्र-छात्राओं को 50000 रुपये तक छात्रवृत्ति 
आवेदन की प्रक्रिय 

झारखण्ड राज्य दिव्यांगजन विकास निधि (उद्देश्य, संचालन तथा क्रियान्वयन) नियमावली 2021 के अनुसार आर्थिक सहयोग राशि प्राप्ति हेतु निम्न अहत्र्ता रखनेवाले दिव्यांगजन जिला समाज कल्याण कार्यालय, कोडरमा में आवेदन कर सकते है।

राज्य निधि का उद्देश्य:-

  1. दिव्यांग छात्र-छात्राओं को जो भारत सरकार की  National Scholarship Scheme   अन्तर्गत लाभ पाने से वंचित रह जाते है, उन्हे उच्च शिक्षा में अध्ययन के लिए अधिकतम 50000/- (पचास हजार) रूपये तक की राशि का एकमुश्त आर्थिक अनुदान प्रदान करना।
  2. झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत क्रियाशिल जिला दिव्यांग पुर्नवास केन्द्रों एवं अन्य संस्थाओं के माध्यम से दिव्यांगजनों को पूर्व संचालित योजना में मिलने वाले यंत्र/उपकरण के अतिरिक्त अदि किसी अन्य यंत्र/उपकरण की आवयकता हो तो लाभुक को उपकरण/यंत्र आदि के क्रय पर एकमुश्त अधिकतम 15000/(पन्द्रह हजार) रूपये की प्रतिपूर्ति किया जाना।
  3. एकल लाभुक दिव्यांगजन (थैलिसिमिया से ग्रसित सिहत) को जिन्हे प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना अथवा अन्य इसी प्रकार के समान उद्देश्य वाली योजनाओं से लाभ नही प्राप्त हुआ हो, उन्हे रोजगार सृजन के लिये अधिकतम 50000/ (पचास हजार) रू॰ तक की राशि स्वरोजगार हेतु एकमुश्त आर्थिक अनुदान
    उपलब्ध कराया जाना।
  4. दिव्यांगजनों (थैलिसिमिया से ग्रसित सहित) के स्वयंसहायता समूह को, जिन्हे प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना अथवा अन्य इसी प्रकार के समान उद्देश्य वाली योजनाओं से लाभ नही प्राप्त हुआ हो, उन्हे रोजगार सृजन के लिये अधिकतम 100000/- (एक लाख) रू॰ तक की राशि स्वरोजगार हेतु एकमुश्त आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराया जाना।
  5. मानसिक/बौद्धिक दिव्यांग के विधिक अभिभावक को, जिन्हे प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना अथवा अन्य इसी प्रकार के समान उद्देश्य वाली योजनाओं से लाभ नही प्राप्त हुआ हो, उन्हे रोजगार/आर्थिक उपार्जन हेतु अधिकतम 50000/- (पचास हजार) रू॰ तक की राशि स्वरोजगार हेतु एकमुश्त आर्थिक
    अनुदान उपलब्ध कराया जाना।
  6. मानसिक/बौद्धिक दिव्यांग के विधिक अभिभावकों के स्वयं सहायता समूह को, जिन्हे प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना अथवा अन्य इसी प्रकार के समान उद्देश्य वाली योजनाओं से लाभ नही प्राप्त हुआ हो, उन्हे रोजगार/आर्थिक उपार्जन हेतु अधिकतम 100000/- (एक लाख) रू॰ तक की राशि स्वरोजगार हेतु एकमुश्त आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराया जाना।
  7. खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दिव्यांगजनों अथवा इनके समुह को जिला खेल पदाधिकारी की अनुशंसा के आलोक में प्रशिक्षण एवं उपकरण हेतु अधिकतम 50000/- (पचास हजार) रू॰ तक की राशि का एकमुश्त आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराया जाना।
  8. ऐसे क्षेत्रों में वित्तीय सहायता प्रदान कराना जो राज्य सरकार की किसी योजना और कार्यक्रम के अनतर्गत नही आते है।
  9.  शासी निकाय आवश्यतानुसार किसी अन्य कोटि के आवेदन पर भी विचार कर सहायता/अनुदान देने हेतु निर्णय ले सकेगी।

आवेदन की प्रक्रिया:- आवेदक, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन समर्पित करेंगे, जिसमें अनुदान प्राप्ति का उद्देश्य एवं ब्योैरा स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए इसके साथ निम्न प्रामण-पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करनी आवश्यक होगी:-

  • क. उम्र प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
  • ख. मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति । (यदि आवेदक वयस्क हो तो)
  • ग. आधार-कार्ड की छायाप्रति अथवा आधार कार्ड नही होन पर इस आशय का स्वघोषणा पत्र।
  • घ. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
  • ड॰. बैंक खाता के पासबुक की छायाप्रति।
  • च. स्वरोजगार हेतु प्रस्तावित रोजगार से संबंधित कार्य योजना की प्रति।
  • छ. घोषणा पत्र।

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