PMKSY(WD), Aurangabad Recruitment 2022
Advertisement for the formation of watershed committee and selection of secretary of the committee in the approved projects in the year 2021-22 in Aurangabad district under the central Government sponsored Prime Minister’s Agriculture Irrigation Scheme WDC-PMKSY 2.0

कार्यालय सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण, औरंगाबाद -सह- पी0 आई0 ए0 WDC-PMKSY 2.0 संयुक्त कृषि भवन, औरंगा
सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण, औरंगाबाद सह परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (PIA) द्वारा केन्द्र प्रायोजित WDC- PMKSY2.0 भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार अन्तर्गत औरंगाबाद जिले मे जलछाजन समिति की गठन एवं सचिव पदों पर मासिक पारिश्रामिक के आधार पर चयन हेतु उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जाता है।
संबंधित पंचायत के मुखिया जलछाजन समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे। आवेदन पत्र का विहित प्रपत्र,सचिव चयन एवं जलछाजन समिति के सदस्यों का चयन संबंधी अर्हता की मार्गदर्शिका सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण कार्यालय, औरंगाबाद के सूचना पट्ट पर एवं जिले के बेबसाईट http://aur.bih.nic.in पर उपलब्ध है। जलछाजन समिति के सदस्यों के चयन एवं सचिव पद हेतु तैयार किये गये मेधा सूची का ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन के लिये पंचायतवार ग्राम सभा की तिथि निम्नांकित है-
- आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि- 25.03.2022 (अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा)
- कॉन्सलिंग की तिथि- 26.03.2022 से 31.03.2022 तक
- औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन- 04.04.2022
- दावा/आपत्ति की तिथि- 05.04.2022 से 06.04.2022
- अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन- 07.04.2022
जलछाजन समिति के सचिव के लिये अर्हता
- सचिव चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता B.Com, B.Sc, B.A उतीर्ण होगी । B.Com अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी। अभ्यर्थी नही उपलब्ध होने पर I.Com, I,SC, I.A उतीर्ण आवेदकों पर विचार किया जायेगा तथा इसमें I.Com को प्राथमिकता दी जाएगी।
- चयन प्रक्रिया में किसी वर्ग विशेष को प्राथमिकता देय नहीं होगी ।
- अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए।
- अभ्यर्थी का आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होगी ।
- अभ्यर्थी को संबंधित जलछाजन पोषक क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। इसके लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण-पत्र (छ: माह के अन्दर निर्गत) एवं मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति जिसमे अभ्यर्थी का वार्ड सं0 ग्राम एवं पंचायत का नाम अंकित हो, आवेदन के साथ जमा करना होगा।
- सभी तरह के जनप्रतिनिधियों के परिवार/रिश्तेदार के सदस्य इस पद के लिए अयोग्य होंगे। (रिश्तेदार का अर्थ है- माँ, पिता, पत्नी, पुत्र, बहु सहोदर भाई एवं उनका परिवार, बहन, पुत्री तथा इसके साथ महिला जनप्रतिनिधि के मामले में उनके पति, पुत्र, पुत्री, बहु, सास, ससुर, पति के सहोदर भाई का परिवार)
- संबंधित जिले में पदस्थापित सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवकों के परिवार के सदस्य /रिश्तेदार इस पद के लिए आयोग्य होंगे। (रिश्तेदार / परिवार से अर्थ है- माँ, पिता, पत्नी, पुत्र, बहु, सहोदर भाई बहन एवं पुत्री )
- विभिन्न सरकारी सामग्रियों के विकेताओं (जैसे-जन वितरण प्रणाली विकेता, घुमन्तु किरासन तेल के विकेता, पैक्स आदि) एवं उनके परिवार/रिस्तेदार इस पद के लिए अयोग्य होंगे। (रिश्तेदार/परिवार से अर्थ है- माँ, पिता, पत्नी, पुत्र, बहु सहोदर भाई बहन एवं पुत्री)
- चयन के आधार-पंचायत के परियोजना क्षेत्र के राजस्व ग्रामों की आयोजित ग्राम सभा में सचिव के मेघा सूची पर विमर्श एवं अनुमोदन प्राप्त कर सचिव के चयन प्रकिया को अंतिम राग दी जायेगी। चयनित सचिव का पारिश्रमिक_5000/- रु० प्रतिमाह होगी।
- यह चयन मात्र परियोजना अवधि तक के लिए होगा ।
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