कार्यालय, अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़ (पटना) (आपूर्ति शाखा)
(प्रेस-विज्ञप्ति संख्या-01/2025)
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1222, दिनांक 08.03.2017 द्वारा संसूचित माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा समादेश याचिका संख्या 4453/2016 के सन्दर्भ में दिनांक 14.12.2016 को पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश, 2016 में वर्णित प्रावधानों एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं0 2342 दिनांक 15.02.2016 में निहित प्रावधानों के तहत वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार जन वितरण प्रणाली दुकान की रिक्तयों का रोस्टर के आधार पर नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने के लिए बाढ़ अनुमण्डल अन्तर्गत संबंधित पंचायत / वार्ड (नगर क्षेत्र में) में चिन्हित व्यापार स्थल हेतु कुल 27 रिक्त दूकानों की नई नियुक्ति के लिए योग्य आवेदकों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।
बाढ़ अनुमण्डल अन्तगर्त प्रखण्डवार / पंचायतवार उचित मूल्य की दुकानों की आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ अनुमण्डल कार्यालय, बाढ़ एवं प्रखण्ड कार्यालय अथमलगोला, बाढ़, पण्डारक, घोसवरी एवं मोकामा के सूचनापट्ट पर तथा पटना के जिला वेबसाईट http://patna.nic.in/ पर देखी जा सकती है।
जन वितरण प्रणाली व्यवस्था के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान की नई अनुज्ञप्ति हेतु नये सिरे से आवेदकों से आवेदन प्राप्त किया जाना है। तआलोक में बाढ़ अनुमंडल अन्तर्गत जन वितरण प्रणाली की रिक्त दुकानों की नई अनुज्ञप्ति हेतु दिनांक 18.02.2016 को समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन को विलोपित किया जाता है। वैसे आवेदक जो पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में जन वितरण प्रणाली दुकान की नई अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र अनुमंडल कार्यालय, बाढ़ में जमा कर चुके हैं, वे पुनः नये सिरे से प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में आवेदन पत्र जमा करेंगे। पूर्व के सभी आवेदन निरस्त कर दिये गये हैं।
| क्रमांक | प्रखंड का नाम | ग्राम पंचायत का नाम | ग्राम का नाम | रिक्ति का आरक्षण कोटि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अथमलगोला | रामनगर दिघारा | रामनगर दिघारा | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 2 | अथमलगोला | सबनीमा | चन्द | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 3 | अथमलगोला | सबनीमा | चन्त | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 4 | अथमलगोला | फुलवरिया मेहरा | थम्भाचक | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 5 | अथमलगोला | फुलवरिया मेहरा | फुलवरिया | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 6 | बाढ़ | इब्राहीमपुर | इब्राहीमपुर | अनुसूचित जाति |
| 7 | बाढ़ | नदवां | डुमरिया | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग |
| 8 | बाढ़ | नदवां | गोवारा | अनुसूचित जनजाति |
| 9 | बाढ़ | एकडंगा | मोगलचक | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 10 | बाढ़ | सरस्वती सेतपुर | अटनावां | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 11 | बाढ़ | बेदना पश्चिमी | बेदना | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 12 | बाढ़ | बेदना पूर्वी | सौसमा | पिछड़ा वर्ग की महिला |
| 13 | बाढ़ | नवादा | नवादा | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 14 | बाढ़ | नवादा | नवादा | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 15 | बाढ़ | शहरी | शहरी | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 16 | बाढ़ | आगवानपुर | बहरासी | अनुसूचित जाति |
| 17 | बाढ़ | आगवानपुर | मोकीमपुर | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग |
| 18 | पण्डारक | लेमुआबाद | लेमुआबाद | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 19 | पण्डारक | लेमुआबाद | लेमुआबाद | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 20 | पण्डारक | पश्चिमी पण्डारक | पण्डारक | अनुसूचित जाति |
| 21 | पण्डारक | पूर्वी पण्डारक | पण्डारक | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 22 | पण्डारक | ढमाथ | ढमाथ | अनुसूचित जनजाति |
| 23 | घोसवरी | घोसवरी | धनकौर | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 24 | मोकामा | मकेरा | मकेरा | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 25 | मोकामा | मकेरा | मकेरा | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 26 | मोकामा | कन्हौपुर | कन्हौपुर | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 27 | मोकामा | बरहपुर | बरहपुर | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग |
आवेदन पत्र जमा करने की विधि एवं फार्मः-
पूर्णरूपेण भरा हुआ आवेदन-पत्र व्यक्ति से विहित अनुसूची-01 तथा स्वय सहायता समूह, महिलाओं की सहयोग समितियाँ / पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ से विहित अनुसूची-02 में अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ के कार्यालय में दिनांक 22.12.2025 से संध्या 5:00 बजे तक कार्यालय अवधि में बन्द लिफफा में स्पीड पोस्ट / निबंधित डाक के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा। जिस रिक्ति के विरूद्ध आवेदन दिया जा रहा है, उसका स्पष्ट उल्लेख लिफाफे पर रहना चाहिए। आवेदन प्रपत्र अनुमंडल कार्यालय, बाढ़ के नोटिस बोर्ड एवं पटना जिला के बेवसाईड www.patna.bih.nic.in से प्राप्त किया जा सकेगा।
आयु / शैक्षणिक योग्यताः-
- (क) भारत का नागरिक हो।
- (ख) न्युनतम आयु 18 वर्ष ।
- (ग) न्युनतम शैक्षणिक योग्यता-मैट्रिक पास ।
- (घ) कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी।
- (ड़) कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक शैक्षणिक योग्यता को प्राथमिकता दी जायेगी।
- (च) समान शैक्षणिक योग्यता की स्थिति में अधिक प्राप्तांक वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।
- (छ) समान शैक्षणिक योग्यता एवं प्राप्तांक की समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।
उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्ति की निरर्हताएँ / अयोग्यताः-
- (क) एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मुल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी। पिता, माता, भाई, भाई क पत्नी (भाभी), पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधु और सौतेला भाई परिवार की परिभाषा में आयेंगे।
- (ख) मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद् के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथ नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल तक उचित मुल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निरर्हित (Disqualified) रहेंगे।
- (ग) आटा चक्की के मालिक एवं उसके निकट संबंधियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।
- (घ) अवयस्क या पागल या दिवालिया को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी ।
- (ड.) आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन अथवा अन्य किसी अपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्वदोष व्यक्ति को उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति आवंटित नहीं की जायेगी।
- (च) सरकार में लाभ का पद धारण करने वाले को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।
उचित मूल्य की दुकान के आवंटन में प्राथमिकताएँ (आरक्षण के प्रावधानान्तर्गत ) :-
- (क) स्वयं सहायता समूह,
- (ख) महिलाओं की सहयोग समितियाँ,
- (ग) पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ,
- (घ) शिक्षित बेरोजार,
- (ड.) संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी।
* स्वयं सहायता समूहों या महिलाओं / पूर्व सैनिकों की सहायोग समितियों की कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य जिस वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वगों की महिलाएँ तथा सामान्य) के रहेंगे, तो ऐसे स्वयं सहायता समूहों या महिलाओं / पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ की गणना उनकी आरक्षण स्थिति के अवधारण के प्रयोजनार्थ उसी वर्ग में की जायेगी।
चयन प्रक्रियाः
सभी प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की जाँच संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी / आपूर्ति निरीक्षक द्वारा कराया जायेगा। जाँचोपरान्त अनुमंडल पदाधिकारी अपनी अनुशंसा के साथ जिला स्तरीय चयन समिति को आवेदन पत्र प्रेषित करेंगें। जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के उपरान्त अनुशंसित आवेदको को मो0 1000/- (एक हजार) रूपये का ट्रेजरी चालान के माध्यम से अनुज्ञप्ति शुल्क जमा करने के उपरान्त संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी।
पात्रता एव शते-
- आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के सम्प्रति प्रचलित नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा।
- आवेदन पत्र में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- आवेदन पत्र स्व हस्त लिखित होनी चाहिये। अपूर्ण / अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।
- आवेदन पत्र बंद लिफाफा में निबंधित डाक / स्पीड पोस्ट से भेजे, अन्य माध्यम / स्रोत से प्राप्त आवेदन पत्र अमान्य है। विज्ञापन के निर्धारित अवधि (दिनांक 22.12.2025 को संध्या 05:00 बजे तक) की समाप्ति के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- लिफाफा के उपर “विज्ञापन संख्या” एवं “लक्षित जनवितरण प्रणाली की नई अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र” लिखा होना अनिवार्य है।
- आवेदन पत्र के साथ रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो (हाल का खींचा हुआ) स्वअभिप्रमाणित चार प्रति संलग्न करें तथा एक प्रति विहित आवेदन पत्र पर चिपकायें।
- व्यापार स्थल के मालिकाना हक / किरायेनामा संबंधी कागजात, खाता, खेसरा एवं रकवा से संबंधित अद्यतन लगान रसीद आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
- आचरण प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, उम्र प्रमाण पत्र एवं सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
- आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- जनवितरण दुकान आवंटन प्रक्रिया के दौरान उच्चाधिकारियों से प्राप्त निदेश अथवा माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में दुकान का निर्गत अनुज्ञप्ति फलाफल से प्रभावित होगा एवं बिना कारण बताये दुकान की निर्गत अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जायेगी।
- एक आवेदक द्वारा एक पंचायत/वार्ड के लिए आवेदन मान्य होगा। एक से अधिक आवेदन होने पर आवेदन रद्द कर दिया जायेगा।
- वैसे सहकारी संस्थाओं एवं स्वयं सहायता समूह को ही अनुज्ञप्ति दी जायेगी जिनके पास कार्यरत पूंजी के रूप में कम-से-कम 100000/- (एक लाख) रूपया मौजूद हो। स्वयं सहायता समूह न्यूनतम एक वर्ष पुराना एवं बैंक खाता भी एक वर्ष पुराना हो।
- जनवितरण प्रणाली के अनुज्ञप्ति के संबंध में नियम व शर्ते प्राथमिकताएं, अनार्हताएँ की जानकारी इत्यादि अनुमण्डल कार्यालय, बाढ़, पटना के नोटिस बोर्ड से प्राप्त की जा सकती है। प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में चयन का अधिकार मात्र जिला स्तरीय चयन समिति का होगा तथा समिति का निर्णय अंतिम होगा।
आवेदन पत्र प्राप्ति की अतिम तिथिः-
विहित प्रपत्र म पूर्णरूपण भर हुए आवेदन पत्र आवश्यक सभी कागजाता के साथ दिनांक-22.12.2025 की संध्याः-05 बजे तक अनुमण्डल कार्यालय, बाढ़ (पटना) में बंद लिफाफे में निबंधित डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।



