बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना उद्देश्य (SC/ST)
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री परिवहन व्यवस्था सुलभ कराना एवं कमजोर वर्गों के बेरोजगार युवक एवं युवतियों के लिए रोजगार का सृजन करना है।
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अनुदान की राशि
अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल्य के 50% तक की राशि अथवा अधिकतम 1.00 (एक) लाख रुपये होगी। । वाहन के खरीद मूल्य से अभिप्राय है – वाहन का एक्स-शोरूम मूल्य, तृतीय पक्ष बीमा एवं वाहन टैक्स तीनों को जोड़ कर कुल राशि। ई-रिक्शा के क्रय की स्थिति में खरीद मूल्य का 50% परंतु अधिकतम 70,000 (सत्तर हजार) रु. अनुदान दिया जाएगा।
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत वाहन का प्रकार (SC/ST)
इस योजना के तहत 4 सीट से लेकर 10 सीट तक के नये सवारी वाहनों को योग्य माना जायेगा।

बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत लाभुक की अर्हतायें
इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले लाभुकों की अर्हतायें निम्नवत होगी:-
- प्रत्येक पंचायत के लिए 5 योग्य आवेदकों का चयन किया जाएगा।
- जिनमें 3 लाभुक अनुसुचित जाति/जनजाति एवं 2 लाभुक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्य होंगे।
- लाभुक की न्यूनतम उम्र सीमा आवेदन आमंत्रण की तिथि को 21 वर्ष होगी।
- लाभुक को सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होना चाहिए एवं पूर्व से कोई व्यावसायिक वाहन नहीं होना चाहिए।
- किसी पंचायत के लिए लाभ प्राप्त करने हेतु लाभुक को उक्त पंचायत का निवासी होना चाहिए।
- लाभुक के पास हल्के मोटरयान के चालक की अनुज्ञप्ति होनी चाहिए।
नोट :- आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। आवेदकों से अनुरोध है कि कोविड-19 के संक्रमण से।सुरक्षा हेतु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की जानकारी 2020
| योजना का नाम | Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana |
| योजना का लांच | सन 2018 में |
| योजना की शुरुआत | बिहार के तत्कालिक मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी द्वारा |
| योजना के लाभार्थी | बिहार के ग्रामीण निम्न जाति के लोग |
| योजना में कुल बजट | 421 करोड़ रूपये |
| संबंधित विभाग | राज्य का मानव कल्याण विभाग एवं परिवहन निगम |
| योजना का प्रकार | सब्सिडी योजना |
| अधिकारिक वेबसाइट | http://transport.bih.nic.in/ |
Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana (MGPY) 5th Phase 2020 के दस्तावेज़ (पात्रता )
- आवेदक बिहार राज्य का ग्रामीण निवासी होना चाहिए
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- शेक्षित योग्यता का प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2020 में आवेदन कैसे करे?
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2020 के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो वह निचे दिए गए तरीके को फॉलो करे और इस योजना का लाभ उठाये |
- सर्वप्रथम आवेदक को बिहार सरकार परिवहन निगम की Official Website पर जाना होगा | ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा |

- इस होम पेज पर आपको Apply Online का ऑप्शन दिखाई देगा | इस ऑप्शन पर क्लिक कर दे |
- Direct Online Application Form Link नीचे दिया गया है
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की समय सारणी
- पंचायतवार आवेदन करने की तिथि :- 15.05.2020 तक
- प्रखण्ड स्तर पर आवेदनों के आधार पर वरीयता सूची का निर्माण 16.05.2/220 से 18.05.2020
- प्रखण्ड स्तरीय समिति की बैठक एवं अनुशंसा का प्रेषण 19.05.2020 से 20.05.2020
- अनुमंडल स्तरीय समिति की बैठक 22.05.2020
- औपबंधिक चयन सूची का प्रकाशन 23.05.2020
- आपत्ति आमंत्रण 23.05.2020 से 01.06.2020
- आपत्ति निराकरण 01.06.2020 से 02.06.2020
- अंतिम चयनित सूची का प्रकाशन 03.06.2020
- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा चयनित लाभुकों को चयन पत्र का तामिला 03.06.2020 से 04.06.2020
- वाहन क्रय के बाद चयनित लाभुक द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु आवेदन समर्पित करना 03.06.2020 से लगातार ।

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